लाठियो से हमला करने वाले चार आरोपियो को एक साल की कठोर कैद
By Dabang Media, 2 December, 2018, 11:22

लाठियो से हमला करने वाले चार आरोपियो को एक साल की कठोर कैद
छतरपुर। रास्ता रोककर लाठियो से हमला करने के मामले में जेएमएफसी सदाशिव दांगौड़े की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियो को एक साल की कठोर कैद के सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि बर्रोही गांव के रहने वाले फरियादी हरिश्चंद्र यादव ने 11 अपे्रल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दूध बेचने का व्यवसाय करता है। सुबह करीब 6 बजे वह दूध लेने के लिए मढ़ापुरवा जा रहा था। जैसे ही वह नहर पुलिया के पास पहंुचा तभी गांव के ही अखिलेश, श्रीपत पटेल, गोविंददास, रामेश्वर लाठी लेकर रास्ते में आ गए और गालियां देकर मारपीट करने लगे। चिल्लाने की आवाजा सुनकर मौके पर आस पास के लोग आ गए एवं मौके पर आरोपीगण भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ आशी रावत ने पैरवी कर पक्ष रखा। न्यायिक दण्डाधिकरी प्रथम श्रेणी सदाशिव दांगौड़े की कोर्ट ने सभी आरोपियो को दोषी करार देकर आईपीसी की धारा 325/34 में एक-एक साल की कठोर कैद के साथ दौ-दौ सौ रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।