जन्म एवं विवाह प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं करने पर 250-250 रुपये की पेनल्टी, भविष्य में समय-सीमा का पालन करने के निर्देश
संजय कलमोर 
सीहोर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर बालागुरू के. के निर्देश पर समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले तीन पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है।

जिला योजना अधिकारी संजय लक्केवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत आष्टा की ग्राम पंचायत खुजुरियाजावर के सचिव महेंद्र सिंह ठाकुर, गुराड़ियावर्मा के सचिव लखन सिंह ठाकुर तथा जसमत ग्राम पंचायत के सचिव नरेंद्र सिंह ठाकुर ने जन्म एवं विवाह पंजीयन से संबंधित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं किया। तीनों मामलों में एक दिन की अनावश्यक देरी पाए जाने पर प्रत्येक सचिव पर 250-250 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

जिला योजना अधिकारी ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करना संबंधित अधिकारी की वैधानिक जिम्मेदारी है। समय-सीमा का उल्लंघन होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन 250 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।